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यू.टी. चंडीगढ़ में कांट्रैक्ट इम्प्लाइज को पक्का करने के लिए लागू हो पंजाब की रैगुलराइजेशन पालिसी

  • पंजाब प्रोटेक्शन एंड रैगुलराइजेशन बिल आफ कांटरैकचुअल इम्प्लाइज 2021 चंडीगढ़ में भी हो लागू

आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ ने लिखा मांग पत्र:आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ यू.टी. चंडीगढ़ ने पंजाब रिआरगनाइजेशन एकट 1966 के तहत पंजाब विधानसभा सभा व गजेटेड नोटिफिकेशन द्वारा पारित किए गए ‘गरूप सी व डी’ कांट्रैक्ट,अडहाक, डेलीवेज, टैंपरेरी, वर्क चार्ज कर्मचारियों के रैगुराइलेशन बिल को यूटी चंडीगढ़ में भी लागू करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासक,होम मिनिस्टर, मिनिस्टर आफ स्टेट,मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स,चीफ मिनिस्टर पंजाब, सलाहकार चंडीगढ़ प्रशासन,परसोनल सैक्रेटरी,डिप्टी कमिश्नर, सांसद किरण खेर को पत्र लिखा हैं। इस पत्र द्वारा आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ यूटी चंडीगढ़ ने सर्वोच्च न्यायालय के उमा देवी के फैसले के अनुसार दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कांट्रैक्ट इम्प्लाइज को पक्का करने के लिए पालिसी बनाने या पंजाब की 2011 की रैगुलराइजेशन पालिसी को चंडीगढ़ में लागू करने की मांग के लिए लगातार संघर्ष किया हैं ।पंजाब की वर्ष 2011 की पालिसी में 2006 तक तीन वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कांट्रैक्ट इम्प्लाइज पक्के किए गए थे । सांसद किरण खेर ने इस मुद्दे को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन को कांट्रैक्ट इम्प्लाइज पर पंजाब की पालिसी लागू करने के लिए ज्ञापन दिया था । कर्मचारी संघ द्वारा लिखे पत्र का संज्ञान लेते हुए पूर्व सांसद सत्यपाल जैन द्वारा भी केंद्र तथा चंडीगढ़ प्रशासन को ज्ञापन भेजा गया था ।दो बार चंडीगढ़ प्रशासक श्री वी पी बदनौर से इस मुद्दे पर बातचीत भी हुई व ज्ञापन दिया गया । प्रशासक ने पंजाब सरकार द्वारा नया एक्ट बनने पर विचार का आश्वासन दिया था।

चंडीगढ़ प्रशासन के परसोनल सचिवों ने दो बार मौजूदा सांसद किरण खेर व पूर्व सांसद सत्यपाल पाल जैन के माध्यम से आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ को लिखित में आश्वासन दिया था कि पंजाब सरकार द्वारा 2016 के एक्ट को रिपील करके जो नया एक्ट बनाया जायेगा और जैसे ही नया एक्ट बनेगा तो चंडीगढ़ के कांट्रैक्ट इम्प्लाइज को पक्का करने के लिए इसे चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संज्ञान में लाया जाएगा। अब 11 नवंबर 2021 को पंजाब सरकार द्वारा 2016 का रैगुलराइजेशन बिल रिपील करके नया पंजाब प्रोटेक्शन एंड रैगुलराइजेशन बिल 2021 विधानसभा सभा व गजेटेड नोटिफिकेशन द्वारा पारित कर दिया गया गया है व इस एक्ट द्वारा पंजाब सरकार ने दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके 36000 कांट्रैक्ट इम्प्लाइज को पक्का करने का दावा किया है। बता दे वही चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में भी 15-20 वर्षों से विधिवत रूप से रखे गए कांट्रैक्ट इम्प्लाइज काम कर रहे हैं पर चंडीगढ़ प्रशासन ने इनको पक्का करने के लिए न ही कोई पालिसी बनाई और न ही पंजाब की वर्ष 2011 की रैगुलराइजेशन पालिसी अपनाई।हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उमा देवी के फैसले के अनुसार 2006 तक दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके डेली वेज व वर्क चार्ज इम्प्लाइज पक्के कर दिए गए व चंडीगढ़ प्रशासन ने विधिपूर्वक रखे गए कांट्रैक्ट इम्प्लाइज को किसी भी पालिसी से पिछले बीस वर्षों से वंचित रखा हुआ है।

चंडीगढ़ प्रशासन ने आज तक उमा देवी के फैसले अनुसार न तो कोई रैगुलराइजेशन पालिसी बनाई और न ही पंजाब की कोई पालिसी अपनाई है।अब पंजाब सरकार द्वारा नया एक्ट बनाने पर चंडीगढ़ के कांट्रैक्ट इम्प्लाइज में फिर से आस जगी है और गौरतलब अब इस बात पर हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन इस पर संज्ञान लेकर अपने किए गए आश्वासन और वादों अनुसार इसे अपनाएगा या फिर से कोई मेनिफेस्टो का खेल खेला जाएगा।आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ की एक कैबिनेट मीटिंग भी हुई जिसमे बिपिन शेर सिंह चेयरमैन, अशोक कुमार प्रधान, प्रभु नाथ शाही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, शिव मूरत जनरल सचिव इत्यादि द्वारा पंजाब प्रोटेक्शन एंड रैगुलराइजेशन बिल 2021 को चंडीगढ़ में लागू करवाने के लिए संघर्ष को तेज करने का ऐलान कर दिया गया है।वहीं आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ के चेयरमैन बिपिन शेर सिंह ने बताया कि गत वर्ष सांसद किरण खेर द्वारा म्युनिसिपल कारपोरेशन के रैगुलराइजेशन अजेंडे को केंद्रीय मंत्री समकक्ष रखा गया था व वर्ष 2019 में किरण खेर द्वारा अपने चुनावी मैनिफेस्टो में चंडीगढ़ के कांट्रैक्ट इम्प्लाइज को पक्का करवाने का वादा भी किया गया था और हम सब जानते है कि चंडीगढ़ में पंजाब रूल्स फालो किए जाते हैं। कांट्रैक्ट इम्प्लाइज को इस बार उम्मीद बंधी है कि पंजाब की रैगुलराइजेशन पालिसी चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जल्द लागू की जाएगी और आने वाले नगर निगम के चुनावो में इसका असर भी देखने को मिल सकता हैं क्यों कि अब सभी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों की इस मुद्दे पर पूरी पैनी नजर गड़ी हुई है।

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