दिल्ली
दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण (Delhi-NCR Pollution) को लेकर हरियाणा (Haryana) सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चार जिलों के स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए हैं. गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में प्रदूषण के कारण सभी सरकारी व निजी स्कूल बंद करने का (Haryana School Closed) आदेश दिया है. इसके साथ ही निर्माण गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है. शुक्रवार को ये आदेश जारी कर दिए गए हैं.
पर्यावरण विभाग ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. राज्य के 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है. जनरेटर सेट चलाने पर भी रोक लगाई गई है. पर्यावरण विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिया है.इन चार जिलों में सभी प्रकार के निर्माण कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. निर्माण गतिविधियों में प्रयोग होने वाले मैकेनाइज्ड स्टोन क्रशर और हाट मिक्स प्लांट भी बंद रहेंगे. वहीं नगर निकायों को कचरा जलाने की अनुमति भी नहीं होगी. सड़कों की मैन्युअल सफाई की अनुमति नहीं दी जाएगी. सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा. उपायुक्त नियमों का पालन करने के लिए कमेटी बनाएंगे.
शुक्रवार को पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने नगर एवं ग्राम आयोजना, पीडब्ल्यूडी बीएंड आर, ऊर्जा, शहरी स्थानीय निकाय, स्कूल शिक्षा व हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को ताजा आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए कहा है. पलंबरिंग कार्यों, घरों व फ्लैट्स की आंतरिक साज-सज्जा, बिजली कार्यों, कारपेंटरी इत्यादि की छूट रहेगी. वहीं आयोग की अनुमति से ही आपातकालीन कार्यों के लिए डीजल जनरेटर सेट चला सकेंगे.
दिल्ली-NCR में प्रदूषण के मामले पर केंद्र ने इंफोर्समेंट टास्क फोर्स और फ्लाईंग स्कवायड का गठन किया है. इसके लिए 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन हुआ है. इसको लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में कहा गया है कि 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के प्रदूषण को रोकने के लिए आदेश को देखते हुए आयोग और केंद्र ने 5 सदस्यीय इंफोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया है. इस फोर्स के पास सजा देने और प्रदूषण फैलाने से रोकने की विधायी शक्तियां भी दी गई हैं. साथ ही इसके तहत 17 फ्लाईंग स्कवायड भी बनाए गए हैं जो विभिन्न स्थानों प्रदूषण फैलाने से रोकने के लिए छापे मार रहे हैं.