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हिमाचल के दिवाली उत्सव के दृष्टिगत शहर में पटाखों की बिक्री, बजाने एवं आयात पर पूर्ण प्रतिबंध

शिमला

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि दिवाली उत्सव के दृष्टिगत शहर में पटाखों की बिक्री, बजाने एवं आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन शिमला नगर निगम द्वारा विशेष रूप से चिन्हित स्थानों पर पटाखों की बिक्री सम्भव हो सकेगी।

उन्होंने बताया कि इन चिन्हित स्थानों में आईस स्केटिंग रिंक शिमला, बालुगंज मैदान समीप गोपाल मंदिर, संजौली क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की पार्किंग से आगे, खलीणी बाईपास समीप त्रिलोकचंद की दुकान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मैदान समरहिल, छोटा शिमला कुसुम्पटी सड़क की ओर, खुला मैदान समीप राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला फागली, रानी मैदान कुसुम्पटी, रझाना मैदान, शिव शक्ति मंदिर टूटु, ढली संजौली बाईपास बस ठहराव तथा विकास नगर पुलिस चैकी के समीप पटाखों की बिक्री की जाएगी।

आदित्य नेगी ने बताया कि शिमला नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग शिमला इन स्थानों का चयन करेगा व पटाखों के लिए स्टॉल चिन्हित करेगा तथा पुलिस विभाग शिमला सुनिश्चित करेगा कि किसी आपदा से निपटने के लिए स्थानों में पानी एवं रेत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग सुनिश्चित करेगा कि पटाखों से उत्पन्न खतरों से विभाग की तैयारी दुरुस्त हो। उन्होंने बताया कि यह आदेश 26 अक्तूबर, 2021 से 04 नवम्बर, 2021 तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगे।

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