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राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन

यमुनानगर,
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के सदस्य सचिव प्रमोद गोयल के मार्गदर्शन मे 12 मार्च, 2022  को जिला में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का उद्देश्य वादकारियों को अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। उन्होंने कोर्ट के पीठासीन अधिकारियों, पक्षकारों और वादकारियों से भी बातचीत की।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत बिना किसी अतिरिक्त लागत या शुल्क के वादकारियों के मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान विधि है। क्योंकि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है जो भारत में बदलते समय के साथ एक प्रणाली के रूप में स्थापित हुई है। लोक अदालतें न केवल लंबित विवाद या पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाती हैं, बल्कि यह सामाजिक सद्भाव को भी सुनिश्चित करती है क्योंकि विवाद करने वाले पक्ष अपने मामलों को अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं। यह अदालतों में भीड़भाड़ भी कम करती है क्योंकि अपील और संशोधन के रूप में आगे की मुकदमेबाजी को भी समाप्त कर पक्षों की सहमति से मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। इससे न्यायालयों के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों को राहत दी जाती है और त्वरित और प्रभावी तरीके से न्याय दिलाने के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। विवाद के निपटारे के अलावा, पक्षकारों को मामलों के योजित के समय उनके द्वारा भुगतान की गई अदालती फीस की वापसी से लाभ होता है।
जिला एवं सत्र न्यायधीश  दीपक अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2022 में पहली राष्टï्रीय लोक अदालत आयोजित की गईं जिसमे आज के व लंबित कुल 5010 मामले रखे गए जिनमें से 2628 मामलो का आपसी सहमती से निपटारा कर दिया गया तथा कु ल  3,47,29,988/-रू0 की राशि का निपटान किया गया। उन्होंने बताया कि आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में 220 मामले रखे गए जिनमें से 78 मामलो का आपसी सहमति से निपटान किया गया तथा  1,05,92,227/-रू0  की कुल राशि का निपटान किया गया। इसके अलावा, 4790 लंबित मामलों को लिया गया और 2550 मामलों को निर्णित किया गया तथा  2,41,37,761/-रू0 की कुल राशि का निपटान किया गया। उन्होंने बताया कि राष्टï्रीय लोक अदालत के तहत विभिन्न न्यायालयों में लम्बित केसों का दोनों पक्षों की आम सहमति से निपटान किया जाएगा।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के  सचिव एवं मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट दुष्यंत चौधरी ने बताया कि इस राष्टï्रीय लोक अदालत में अपराधिक, चैक बाऊंस, बैंक रिकवरी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, वैवाहिक विवाद, श्रम सम्ब्ंाधी मामले, भूमि अधिग्रहण, बिजली और पेयजल के बिलों से सम्बंधित, सेवा सम्ब्ंाधी मामले, राजस्व मामलों से जुड़े केस और सिविल मामलों क ा निपटान किया जाएगा।

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